जालोर 11 जनवरी (रमेश पेन्टर) - माननीय उच्च न्यायालय
पीठ, जयपुर ने आदेशित किया है कि सार्वजनिक हित एवं पर्यावरण संरक्षण
के लिए जिले में मकर संक्रान्ति के दिन पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा जो प्लास्टिक
या किसी भी प्रकार की विषाक्त सामग्री से बना हो जिसे उपयोग में नहीं लिया जायें ।
जिला कलेक्टर राजन विशाल
ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा दिये गये निर्णय
के अनुसरण में जिले में सार्वजनिक हित एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए मकर संक्रान्ति
के दिन पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा जो प्लास्टिक या किसी भी अन्य प्रकार के चीनी
स्थिेटिक सामग्री या अन्य विषाक्त सामग्री जैसे लोहे के चूर्ण, काँच पाउडर आदि से बने हो उन्हें उपयोग में नहीं लिया जायेगा और इनका किसी भी दुकान
व स्थान से विक्रय नहीं किया जायेगा। उन्होनें जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों, नगरपरिषद व नगरपालिकाओं के आयुक्त व अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया हैं
कि वे माननीय उच्च न्यायालय के जारी आदेशो का अपने-अपने क्षैत्र में कठोरता से पालन
किया जाना सुनिश्चित करें तथा मकर संक्रान्ति
के पूर्व जनसाधारण व दुकानदारों में समुचित प्रचार-प्रसार कर उन्हें उपरोक्त सामग्री
से बने पक्के धागों के उपयोग एवं विक्रय न करने के लिए पाबन्द करें।
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