जयपुर, 10 जनवरी।
नगर निगम और जयपुर वि•ास प्राधि•रण द्वारा लगाए जाने वाले साइन बोर्डों पर संस्था या व्यक्तिगत
पोस्टर, बैनर आदि लगाए जाने पर पुलिस आयुक्तालय द्वारा सख्त •ार्रवाई •ी
जाएगी।
पुलिस आयुक्त श्री बी.एल. सोनी ने इस प्र•ार •े
मामलों में नगर निगम और जेडीए द्वारा रिपोर्ट देने •े साथ ही त्वरित अभियोग दर्ज •र
•ार्यवाही •रने
•े निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया •ि ऐसे मामलों में राजस्थान सार्वजनि• सम्पति
विरूपण अधिनियम •े तहत अभियोग दर्ज •र प्रभावी •ार्यवाही •र
तीन दिन में मामले •ा निस्तारण •रने •े
निर्देश दिए है। उन्होंने स्पष्ट •िया
•ि इस प्र•ार
•े मामलो ंमें नगर निगम, जेडीए द्वारा रिपोर्ट दी जाती है तो तत्•ाल
अभियोग दर्ज •िया जाए और अभियोगों •ा विधि सम्मत सात दिन में निस्तारण •िया जाए।
पुलिस आयुक्त ने बताया •ि प्राय: यह देखने में आता है •ि शहर में नगर निगम या जयपुर वि•ास प्राधि•रण
द्वारा लगाए जाने वाले दिशा सूच•ों और सार्वजनि• स्थानों पर आम जन •े लिए प्रसारित सूचनाओं •े बोर्डों पर व्यक्तिगत पोस्टर्स
लगा•र उन्हें विलोपित •र दिया जाता है। इससे •ई बार शहर में आने वाले नव
आगन्तु•ों वाहन चाल•ों
•ो सडक़ मार्गों, रास्तों
व स्थानों आदि •े बारे में पर्याप्त
जान•ारी नहीं हो पाने से अत्यधि• परेशानी उठानी पड़ती है। इस•े साथ शहर •ी
सुन्दरता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने आम जन •ा आह्वान भी •िया
है •ि शहर •ी
सुन्दरता •ो अक्षुण्य बनाये रखने में आवश्य• सहयोग •िया
जाये।
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